रामपुर: किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने में दोषी को आजीवन कारावास 

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Published By Vishal Singh
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एडीजे छह की कोर्ट ने सुनाया फैसला, 29 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के मामले में एडीजे छह की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और 29 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार मामला मिलक थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां के रहने वाले ग्रामीण पंजाब में रहकर नौकरी करता था। उसकी 15 साल की बेटी अपनी ताई के यहां पर रहती थी। आरोप है कि 17 अगस्त 2017 को कमल नाम का युवक अपने दो साथियों के उसकी 15 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले गया था। 21 अगस्त को जब ग्रामीण को इस बात की जानकारी हुई तो उसके होश उड़ गए। बताया गया कि आरोपी सोने-चांदी के जेवर भी ले गए थे। बाद में तहरीर के आधार पर पुलिस ने कमल,राम किशोर,पप्पू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।

पुलिस ने विवेचना के बाद कमल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसकी सुनवाई एडीजे छह की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को  कोर्ट ने संभल के थाना हयातनगर के गांव लखनपुर निवासी दोषी कमल को आजीवन कारावास और 29 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मिलक इंस्पेक्टर धनंजय सिंह ने बताया कि दोषी कमल को सजा दिलाने के लिए पैरोकार गजेंद्र सिंह ने काफी मेहनत की है। 

तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा
किशोरी का अपहरण करने के मामले में पीड़िता के पिता ने तीन लोगों आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस ने जब गंभीरता से जांच की,तो कमल द्वारा किशोरी का अपहरण करने की बात सामने आई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी कमल को 17 सितंबर को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में  पेश किया था। जहां उसका चालान कर दिया गया था।

इन धाराओं में हुई सजा
धारा चार पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा,दस हजार का जुर्माना, धारा 342 में छह माह का कारावास,धारा 363 में तीन साल की सजा और तीन हजार का जुर्माना लगाया। धारा 366 में पांच वर्ष की सजा और 5 हजार का जुर्माना,धारा 506 में एक साल की सजा, एक हजार का जुर्माना,धारा 3(2) वी एससी एसटीएक्ट में आजीवन कारावास और दस हजार का जुर्माना लगााया है। 

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