प्रतापगढ़: एससी/एसटी एक्ट में दो अभियुक्तों को जेल, अर्थदण्ड
प्रतापगढ़, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट हरविंदर सिंह ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में दोषी पाते हुए अमरनाथ निवासी सड़वा खास थाना जठेवारा को पांच वर्ष जेल तथा 7500 रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया। इसी मुकदमे में टीडी पटेल उर्फ चंद्र प्रताप निवासी सड़वा खास को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दोषी पाते हुए पांच वर्ष जेल व पांच हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया।
वादी मुकदमा राम खेलावन सुत नरेश चमार निवासी सड़वा खास थाना जठेवारा ने कोर्ट को बताया कि गांव के राम नरेश वर्मा, अमरनाथ 18 नवंबर 2008 को सुबह 7:30 बजे लकड़ी के विवाद को लेकर व जमीन के भी विवाद को लेकर वादी से गाली देते हुए आकर भिड गए और जानलेवा हमले किए।
बीच बचाव करने आया वादी का लड़का सोनू व केसरी आयी तो उसे भी कुल्हाड़ी से मारापीटा जिससे उसे चोट आई। टीडी पटेल सुत राम आधार पटेल जान से मारने की बात कही व जाति सूचक गाली दी। मुकदमा के दौरान आरोपी रामनरेश वर्मा की मृत्यु हो गई। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।
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