सुलतानपुर: मासूम से दुराचार के प्रयास के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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कोर्ट ने सात माह 10 दिन में दोषी को करनी की सजा देकर पीड़ित परिवार के साथ किया न्याय

कोर्ट ने 20 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया 

सुलतानपुर, अमृत विचार। थानाक्षेत्र लम्भुआ के एक गांव में बीते साल तीन साल के मासूम से दुराचार का प्रयास करने के दोषी धर्मेन्द्र कुमार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने गुरुवार को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।अदालत ने दोषी पर 20  हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है । कोर्ट ने पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदण्ड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।  

एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक दोषी ने 28 जून 2023 को दोपहर  आम बीनने गई तीन साल के कपड़े उतारकर बुरा काम करने की नीयत से पकड़ लिया। मासूम के दादा व माता के आ जाने से दोषी भाग खड़ा हुआ। मासूम के दादा की तहरीर पर  केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।

अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमे के दौरान पेश किए  गये चार गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला केवल सात माह 10 दिन में कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया । न्यायाधीश पवन शर्मा की अदालत से दोषियों को उनके अपराध के अनुसार उनकी करनी की सजा व निर्दोषों को बरी करने का सिलसिला लगातार चल रहा है जिसके कारण यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कानून के प्रति खौफ बना है।

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