बरेली: कबाब कारीगर हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास, 1-1 लाख का जुर्माना
बरेली, अमृत विचार। शहर के चर्चित प्रेमनगर के कबाब कारीगर हत्याकांड मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषियों मयंक रस्तोगी और तजीम शम्सी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया।
इस मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने किला निवासी मयंक रस्तोगी उर्फ गोल्डन बाबा और तजीम शम्सी को दोषी पाते हुए दोष सिद्ध करार दिया था। इस मामले में आज एडीजे - 2 न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषियों मयंक रस्तोगी और तजीम शमशी को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
ये था मामला
थाना प्रेमनगर में 4 मई 2023 की रात नासिर अपने दो कारीगरों के साथ सेंटर पर काम कर रहा था। इसी दौरान उत्तराखंड नंबर की इनोवा कार से दो युवकों ने आकर कबाब का ऑर्डर दिया। दोनों युवक नशे में थे। कबाब देने पर दोनों युवकों ने कबाब को बेस्वाद बताया।
कारीगर नासिर के कमी पूछने और गाली का विरोध करने पर युवक ने तमंचे से नासीर के सिर में गोली मार दी। अस्पताल में नासिर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था और विवेचना में दोनों आरोपियों का नाम प्रकाश में आया था।
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