सुलतानपुर: 12 लाख रुपए लूटकांड के तीन आरोपियों की जमानत खारिज 

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के पयागपुर चौराहे से दो  माह पूर्व व्यवसायी से 12 लाख रुपए लूटकांड के तीन आरोपियों की जमानत सेशन जज जय प्रकाश पांडेय ने खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक वादी मुनव्वर जानवरों की खरीद फरोख्त करता था तथा 12 लाख रुपए लेकर छह फरवरी को पयागीपुर चौराहे पहुंचा। तभी सफेद चारपहिया पर सवार लोगों ने दोपहर दो बजे बस स्टैंड पूछने के बहाने रोका तथा अपनी गाड़ी में जबरन खींच लिया। असरोगा टोल टैक्स के डेढ़ किलोमीटर पहले उससे 12 लाख रुपए व मोबाइल छीनकर मारपीट कर वहीं फेंक दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया था। 

कन्नौज के बहवलपुर छिवरा निवासी आरोपी कुन्दन उर्फ करिया,  हरदोई के ठाकुरगंज नटपुरवा निवासी करन व फरूखाबाद के दलवीर खां थाना शभशाबाद निवासी आरोपी रितेश भारद्वाज की जमानत पर सोमवार को हुई सुनवाई में मामले को गंभीर पाते हुए सेशन जज जयप्रकाश पांडेय ने तीनों की जमानत खारिज कर दी।

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