रामपुर: चोरी के दोषी को तीन वर्ष की कैद, लगाया इतना जुर्माना

रामपुर: चोरी के दोषी को तीन वर्ष की कैद, लगाया इतना जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। सीजेएम कोर्ट ने आज दोषी को तीन साल की कैद और 200 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सिविल लाइन थाने में  जिला मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे के गांव खानपुर लक्खी निवासी आरिफ के खिलाफ पशु चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करदी थी। सुनवाई सीजेएम कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को इस मामले में  आरोपी को तीन साल कैद और दो सौ रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई  है।

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