सुलतानपुर: हमले के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर भेज जेल

सुलतानपुर: हमले के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर भेज जेल

सुलतानपुर, अमृत विचार। थानाक्षेत्र चांदा के कयामुद्दीनपुर (किन्दीपुर) में बीते साल गाली-गलौज मारपीट व हमला करने के आरोपी बीरू गौतम ने सेशन कोर्ट में गुरुवार को नियमित जमानत के अनुक्रम में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने आरोपों को गंभीर पाते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया। 

अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा शान्ती देवी का पति 13 अगस्त 2023 को शाम सात बजे काम निपटाकर घर लौट रहा था, जिसे रास्ते में गांव के संग्राम ने तेज रफ्तार बाइक से टक्कर मारकर अन्दरूनी चोटे पहुंचाई। गांव में वादी के दरवाजे पर आकर आरोपी अभिषेक,  कृष्णा, शीरू समेत पांच अन्य ने गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट में तीन लोगों को काफी चोटें आई थी।

तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय भेजा। वहां इसी मामले में दूसरी तरफ से क्रास केस भी दर्ज हुआ था । आरोपी बीरू कोर्ट से अंतरिम जमानत पर था, जिसने नियमित जमानत की सुनवाई के लिए अदालत में सरेंडर किया। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत खारिज कर जेल भेज दिया।

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