हल्द्वानी: झूठा निकला शिक्षक पर दुष्कर्म का आरोप

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Edited By Amrit Vichar
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हल्द्वानी, अमृत विचार। दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पीड़िता बयान के अलावा ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिखा सकी, जिससे आरोप सिद्ध होते।

 गफूर बस्ती बनभूलपुरा निवासी सैफ अली सिद्दीकी पुत्र नसीम अहमद की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता डीके सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में नाबालिग किशोरी ने सैफ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि वह हाईस्कूल में फेल हो चुकी थी और ट्यूशन पढ़ने के लिए शिक्षक सैफ के पास जाती थी।

सैफ उसे फेल करने की धमकी देता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसके साथ मारपीट भी की और गर्भ निरोधक गोलियां भी खिलाईं। न्यायालय में पीड़िता के बयान के अलावा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे दुष्कर्म की पुष्टि होती। इस पर स्पेशल जज पॉक्सो नंदन सिंह की अदालत ने दोष मुक्त करते हुए सैफ को बरी कर दिया।

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