Auraiya News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दो दोषियों को कारावास...एक को उम्रकैद तो दूसरे को 20 वर्ष की सजा

औरैया में किशोरी के साथ दुष्कर्म के दो दोषियों को कारावास

Auraiya News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के दो दोषियों को कारावास...एक को उम्रकैद तो दूसरे को 20 वर्ष की सजा

औरैया, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने करीब चार वर्ष पूर्व थाना अजीतमल क्षेत्र में एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के दो दोषियों को दण्डित किया है। एक दोषी गौरव को बीस वर्ष के कठोर कारावास व बीस हजार रुपये अर्थदण्ड तथा दूसरे दोषी प्रिन्स को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

मामले को अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) जितेंद्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने बताया कि वादी मुकदमा ने यह नामजद मामला थाना अजीतमल में दर्ज कराया। वादी ने लिखा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 24 जून 2020 को सुबह आठ बजे पानी भरने के लिए सरकारी हैंड पम्प पर गई थी। 

उसी समय प्रिन्स पुत्र दशरथ बाबू  एवं गौरव पुत्र वीर वहादुर कोरी ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर रामकिशन के पुराने घर में ले गए तथा उसकी लड़की के साथ छेड़खानी करते हुए जबरदस्ती गलत काम करने लगे। पुत्री के चीखने व चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहल्ले के  काफी लोग आ गए जिन्होंने उसकी लड़की को अस्त - व्यस्त हालत में देखा व उसे बचाया तथा आरोपी मौके से भाग गये। वादी अनुसूचित जाति का है। 

इस तहरीर पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध सामूहिक बलात्कार व पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।पुलिस ने विवेचना कर दोनो आरोपियों के विरुद्ध चार्ज शीट कोर्ट में प्रस्तुत की। एक आरोपी पर एससीएसटी एक्ट की अतिरिक्त धारा भी लगी। मंगलवार को इस मामले का विचरण कर रही विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) कोर्ट ने फैसला सुनाया। 

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह तोमर व मृदुल मिश्रा ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के अभियुक्तों को कठोर सजा से दंडित करने की बहस की। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद एडीजे  मनराज सिंह ने दुष्कर्म, पॉक्सो व  एससीएसटी एक्ट की धाराओं में प्रिन्स निवासी हैदरपुर को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा दी। 

वहीं दूसरे आरोपी गौरव निवासी हैदरपुर को बीस वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा दी। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। कोर्ट ने प्रस्तुत मामले में जमा कराई गई अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को अदा करने का भी आदेश दिया। सजा पाए दोनो दोषियों को जिला कारागार इटावा भेज दिया गया।

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