Kanpur: पेशी पर लाए गए सपा विधायक इरफान का टूटा सब्र, खुद की ओर इशारा करके बोले- जानवर, जानवर, जानवर...

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गुरुवार को आगजनी मामले में आने वाला फैसला एक बार फिर टल गया। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने मामले में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के लिए अगली तिथि 6 अप्रैल निर्धारित की। सुनवाई के दौरान सपा विधायक समेत पांचों आरोपियों को कोर्ट में तलब किया गया था। 

पुलिस महाराजगंज जेल से सपा विधायक को कोर्ट लेकर पहुंची, लेकिन उससे पूर्व करीब तीन घंटे तक उन्हें पुलिस लाइन में रखा गया। पेशी के दौरान इरफान सोलंकी की पुलिस के प्रति तल्खी नजर आई, उन्होंने खुद की ओर इशारा करते हुए पांच बार जानवर, जानवर बोला। 

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी जलाने के मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान, शौकत पहलवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामला एमपीएमएलए सेशन न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन है। ट्रायल पूरा होने के बाद केवल फैसला आना बाकी है, जो पांचवी बार टल गया है। 

बताते चलें कि कोर्ट फैसले को लेकर पहले 14 मार्च, 19, 22, 28 मार्च की तारीख निर्धारित कर चुका था। गुरुवार चार अप्रैल को सुनवाई की पांचवी तिथि निर्धारित की गई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले में पांचों आरोपियों को तलब किया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सईद नकवी ने बताया कि सुनवाई के दौरान मामले में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण न होने के कारण कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि छह अप्रैल निर्धारित की। 

सुनवाई के दौरान डीजीसी दिलीप अवस्थी ने अगली तिथि का विरोध करते हुए गुरुवार को ही सुनवाई करने की दलील दी। जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए प्रार्थना पत्र देने की अपील की। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तिथि छह मार्च निर्धारित की।

आचार संहिता व रंगदारी मामले में भी हुई पेशी

सपा विधायक इरफान समेत तीन के खिलाफ कर्नलगंज थाने में दर्ज आचार संहिता मामले व जाजमऊ थानाक्षेत्र में 350 वर्गगज जमीन की बाउंड्री तोड़ कर उसे कब्जाने के मामले में विमल कुमार ने विधायक पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। दोनों मामले एमपीएमएलए लोअर कोर्ट में विचाराधीन है, गुरुवार को मामले सुनवाई होनी थी। 

आगजनी मामले में फैसला टलने के बाद सपा विधायक को लोअर कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन न्यायाधीश आलोक यादव के अवकाश पर होने चलते उन्हें एसीएमएम श्रुति वर्मा की कोर्ट में हाजिर किया गया। कोर्ट ने आचार संहिता मामले में 26 अप्रैल व रंगदारी मामले में 18 अप्रैल की तिथि निर्धारित की।

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