सुलतानपुर: गृहमंत्री अमित शाह के मामले में नहीं हुई तलबी बहस, नौ को होगी अगली सुनवाई, जानिए क्या है मामला... 

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Published By Sachin Sharma
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सुलतानपुर, अमृत विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में शनिवार को तलबी बहस नहीं हो सकी। कोर्ट में परिवादी ने बहस के लिए मौके का प्रार्थनापत्र दिया, जिस पर विशेष कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख नौ अप्रैल नियत कर दी। मामले में परिवादी व उसके दो गवाहों की गवाही हो चुकी है।
 
यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में  आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।

पूर्व विधायक सफदर रजा के केस में दर्ज हुआ बयान

सुलतानपुर, अमृत विचारः थाना क्षेत्र धम्मौर के भांई पैमाइश करने गये लेखपाल के सरकारी कामकाज में  बाधा, धमकी व गाली गलौच के 10 साल पुराने मामले में शनिवार को सफाई साक्ष्य के रूप में भांई निवासी मोहम्मद असलम का बयान एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में दर्ज किया गया। बचाव पक्ष के वकील रामअवध यादव ने बताया कोर्ट ने शेष सफाई साक्ष्य के लिए 10 अप्रैल की तारीख नियत की है।   

विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय के मुताबिक एडीएम के आदेश पर पैमाइश करने गये तत्कालीन भांई लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ 18 सितंबर 2014 मे धम्मौर थाने मे सरकारी कामकाज मे बाधा ,धमकी, व गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

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