बरेली: बलवा और हत्या की कोशिश में प्रधान समेत 14 को तीन वर्ष की कैद
गांव भगवानपुर कुंदन में कोटा चयन के दौरान हुआ था विवाद
बरेली, अमृत विचार। राशन कोटे की दुकान चयन के दौरान बलवा, गैर इरादतन हत्या की कोशिश और धमकी देने के मामले में गांव निवड़िया के प्रधान पुष्पेन्द्र, पूर्व प्रधान राजकुमार, वकील राजेन्द्र पाल समेत 14 को कोर्ट ने दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश कुमार गौरव सभी को तीन-तीन वर्ष कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने बताया कि वादी मुकदमा मनोज कुमार शर्मा ने थाना फतेहगंज पूर्वी में तहरीर देकर बताया था कि 1 मई 2018 को ग्राम भगवानपुर कुन्दन में कोटा का चयन हो रहा था। 12 बजे गांव में बैठक बुलाई गयी थी जिसमे ग्राम पंचायत अधिकारी और पुलिस मौजूद थी। राजेन्द्र पाल और गजेन्द्र ने कोटा चयन के लिए आवेदन किया गया। मतदान अधिकारी ने मतदान कराया।
परिणाम में राजेन्द्र पाल को 228 और गजेन्द्र को 451 मत मिले थे, तभी राजेन्द्र पाल पक्ष के राजकुमार, ओमपाल, रामबाबू, भगवानदास, अंकित, सुशील, पुष्पेन्द्र, धीरेन्द्र, प्रवीन, राकेश, धर्मेन्द्र, रामवीर, रनवीर आ गये। आरोप है कि आरोपियों ने हार से बौखला कर विजयी पक्ष के मनोज शर्मा, सुदामा शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, राहुल, संजीव आदि को मतदान स्थल पर ही घेर कर जान से मारने की नियत से ईंट, लाठी डंडों और चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने बलवा, गैर इरादतन हत्या की कोशिश आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने नौ गवाह पेश किये थे।
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