बरेली: ग्रामीण की हत्या में दो भाइयों समेत चार को उम्रकैद, लगा इतने का जुर्माना

बरेली: ग्रामीण की हत्या में दो भाइयों समेत चार को उम्रकैद, लगा इतने का जुर्माना

बरेली, अमृत विचार। ग्रामीण की लाठी डंडों से पीटकर हत्या करने के आरोपी थाना भुता गांव लहिया निवासी दो सगे भाइयों सूरज पाल व बाबू राम, अमर पाल, शिव सहाय को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शाही ने सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक को 37 हजार 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी वकील हेमेन्द्र गंगवार ने बताया कि मृतक अमर सिंह के भाई ओमप्रकाश ने थानाध्यक्ष भुता को तहरीर देकर बताया था कि 14 जून 2016 शाम बच्चों के झगड़े में गांव के अमरपाल, शिव सहाय, सूरज पाल और बाबू राम ने मिलकर विद्याराम के घर में घुसकर पहले विद्याराम पर तलवार से हमला किया और फिर उनके भाई अमर सिंह को लाठी डंडों पीटा। बचाने आए गंगाराम को भी मारा।

घटना को दयाराम व दीनदयाल ने देखा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अमर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, मारपीट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह पेश किये थे।

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