Chitrakoot Crime: कुल्हाड़ी से काट दिया था पत्नी का गला...अब भुगतेगा उम्रकैद, 11 माह में आया फैसला

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
On

चित्रकूट में पत्नी के हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

चित्रकूट, अमृत विचार। पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या में दोषी पाए गए युवक को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसको 10 हजार रुपये अर्थदंड भी भुगतना होगा। यह नृशंस वारदात लगभग 11 माह पहले हुई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुंदर मिश्रा ने बताया कि मऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत शेषा सुबकरा गांव में लगभग 11 माह पूर्व हुई इस घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता राजापुर थानांतर्गत रगौली गांव निवासी विफई निषाद ने मऊ थाने में पांच मई 2023 को दर्ज कराई थी। 

उसने बताया था कि पांच मई की सुबह लगभग चार बजे उसको जानकारी दी गई कि उसकी बेटी श्यामवती की दामाद शेषा सुबकरा निवासी लाल चंद्र ने हत्या कर दी। उसने बताया था कि हत्यारोपी ने बेटी की गर्दन में कुल्हाड़ी से कई वार किए थे। श्यामपति को मौत के घाट उतारने के बाद दामाद फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। 

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को सत्र न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया। पत्नी की हत्या के दोषी पाए गए लाल चंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे 10 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया। कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को जिला कारागार भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें- Chaitra Navratri 2024: कानपुर में देवी मां के मंदिरों में दर्शन करने पहुंच रहे भक्त...चरम पर उत्साह, इस दिन बंटेगा जंगली देवी मंदिर में खजाना

संबंधित समाचार