Farrukhabad: टोस्ट खरीदने गई बच्ची के साथ दुकानदार ने किया था दुष्कर्म; दोषी को मिला आजीवन कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
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दोषी पर लगाया गया एक लाख रुपये जुर्माना

फर्रुखाबाद, अमृत विचार। टोस्ट लेने गई बच्ची के साथ दुकानदार ने दुकान के अंदर दुष्कर्म किया। मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा दोषी को भुगतनी होगी।

जहानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की नौ वर्ष की पुत्री 21 अप्रैल 2023 की दोपहर को दुकान से टोस्ट लेने गई थी। गांव के दुकानदार प्रवीण कटियार उर्फ मोनू ने पुत्री को बहलाकर दुकान के अंदर बुलाया। शटर बंद करके पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुत्री जब घर वापस आई तो उसके कपड़ों में खून लगा था। 

पुत्री ने दुकानदार प्रवीण द्वारा दुष्कर्म किए जाने के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने ग्रामीण की तहरीर पर प्रवीण के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने आरोपी प्रवीण के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 

मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने प्रवीण को दोषी करार किया था। मंगलवार को न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने दोषी दुकानदार को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिए।

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