रामपुर: शत्रु संपत्ति मामले में वादी के कोर्ट में पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट  

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

रामपुर, अमृत विचार: एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में  शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले की तारीखें हो रही हैं। मंगलवार को मुकदमे के वादी अल्लामा जमीर रिजवी के नहीं आने  पर कोर्ट ने  उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अब इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी।

बता दें कि सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें शत्रु संपत्ति कब्जाने का भी मामला है। यह मामला सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अल्लामा जमीर रिजवी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। इसमें शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने का आरोप है। जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन जौहर ट्रस्ट करता है।

 इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जौहर ट्रस्ट के चेयरमैन आजम खां समेत अन्य सदस्यों को नामजद किया था। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में आजम खां के साथ ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम, छोटे बेटे अब्दु्ल्ला  आजम, उनकी पत्नी डा.तजीन फात्मा, चमरौआ से विधायक नसीर अहमद खां समेत सभी लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। 

इस मामले की सुनवाई एमपीए-एमएल स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। पिछली तारीखों पर कोर्ट ने 14 आरोपियों पर आरोप तय कर दिए थे। इस मामले में मंगलवार को सरकार के वकील कोर्ट पहुंचे,लेकिन मुकदमे का गवाह नहीं आने के कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। अब इस मामले में 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। इससे पहले भी वादी पिछली कई तारीखों पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। 

यह भी पढ़ें- रामपुर: पति से विवाद होने के बाद आम के पेड़ पर चढ़ी महिला, बोली- मांगे पूरी करो, नहीं तो कूद जाऊंगी 

संबंधित समाचार