प्रयागराज: फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान की याचिका पर सुनवाई अब 22 अप्रैल को

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आज़म खान और उनके परिवार को फिलहाल कोई राहत ना देते हुए मामले की सुनवाई आगामी 22 अप्रैल को सुनिश्चित कर दी है। जेल में बंद सपा नेता आज़म खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।उक्त मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की पीठ के समक्ष हुई। सोमवार को हुई सुनवाई में आजम खान के परिवार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुए। उन्होंने अपनी बहस पूरी कर ली है और अगली सुनवाई पर सरकार अपना पक्ष रखेगी। 

रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो जन्मतिथि प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात साल की सजा सुनाई थी, जिसे चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दाखिल की गई है। दरअसल रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में रामपुर के गंज थाने में सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र होने का मामला दर्ज कराया था। मामले में पिता आजम खान और मां डॉ तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया है। 

मालूम हो कि इससे पूर्व वर्ष 2017 में भी बसपा उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान ने अब्दुल्ला आजम के स्कूल और बर्थ सर्टिफिकेट में दो अलग-अलग जन्मतिथि को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने अब्दुल्ला की सदस्यता को रद्द करने का आदेश दिया था। इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी हालांकि वहां से अब्दुल्ला को कोई राहत नहीं मिली।

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