Dhananjay Singh: पूर्व सांसद धनंजय सिंह मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, जानें मामला

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और आपराधिक साजिश मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अपील पर लगातार दो दिनों से चल रही सुनवाई के बाद गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर फैसला सुरक्षित कर लिया है। सांसद ने जौनपुर की एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। 

अपील पर सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ के समक्ष हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश का रिकॉर्ड तलब किया था। हालांकि धनंजय सिंह के अधिवक्ताओं ने बिना ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड के ही कोर्ट से सुनवाई की मांग की थी। इस मांग को कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया था।  इसके बाद कोर्ट ने 22 अप्रैल तक राज्य सरकार से अपनी आपत्ति दर्ज करने को कहा था, जिस पर सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत किया। 

मालूम हो कि नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह व सह-अभियुक्त संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिस पर सांसद के अधिवक्ताओं ने सजा रद्द करने और जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दाखिल की थी।

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