Kanpur: SP MLA Irfan Solanki मामले में आठवीं बार टला फैसला...कोर्ट ने अगली तारीख 29 अप्रैल की नियत

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Published By Nitesh Mishra
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कानपुर में इरफान सोलंकी मामले में आठवीं बार फैसला टला

कानपुर, अमृत विचार। आगजनी मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता की ओर शुक्रवार को लिखित बहस दाखिल नही हो सकी। बचाव पक्ष अधिवक्ता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने 29 अप्रैल को सुनवाई की तिथि निर्धारित की। बीती 20 अप्रैल को कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने के निर्देश दिए गए थे।  

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आगजनी करने के मामले आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत अन्य आरोपियों की शुक्रवार को एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष से लिखित बहस दाखिल करने के आदेश दिए थे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में दलील देते हुए बताया कि लिखित बहस तैयार नहीं हो सकी है।

जिसमें कुछ त्रुटियां, जिनमें सुधार करना है। साथ ही बताया कि मामले के वरिष्ठ अधिवक्ता सईद नकवी शहर से बाहर है। बचाव पक्ष ने अगली तिथि निर्धारित करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। वहीं डीजीसी दिलीप अवस्थी ने प्रार्थना पत्र का विरोध दर्ज कराया।

उन्होंने कहा कि अभियोजन लिखित बहस दाखिल करने के लिए तैयार है, लेकिन बचाव पक्ष बार-बार सुनवाई टालने का प्रयास कर रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष को लिखित बहस दाखिल करने के लिए 29 अप्रैल की तिथि निर्धारित की। वहीं सपा विधायक इरफान सोलंकी व रिजवान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में जुड़े।

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