Unnao: नई सड़क हिंसा के आरोपी की 19 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति कुर्क; भूमि की खरीद-फरोख्त पर लगी रोक

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
On

उन्नाव, अमृत विचार। कानपुर नई सड़क हिंसा के आरोपी और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पर गुरुवार को कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने एक और बड़ी कार्यवाही की है। गुरुवार सुबह कानपुर बजरिया थाना पुलिस उन्नाव जिले के गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कटरी पीपर खेड़ा में पड़ी आरोपी और उसके बेटों की लगभग 19 करोड़ से अधिक संपत्ति को डुगडुगी पिटवाकर कुर्क करने की कार्यवाही की। इस दौरान कानपुर पुलिस ने कुर्क की गयी भूमि पर सरकारी बोर्ड लगाकर खरीद फरोख्त पर रोक लगायी है।

भूमि कूर्क 2

बता दें नई सड़क हिंसा और गैंगस्टर एक्ट के आरोपी बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा की उन्नाव जिले के गंगाघाट में लगभग 19 करोड़ की संपत्ति पड़ी थी। जिसे कुर्क करने के लिये बजरिया इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह, दरोगा कमलेश पटेल, अजय गौतम, अरविंद सिंह के अलावा भारी पुलिस फोर्स के साथ गुरुवार को गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के कटरी पीपर खेड़ा पहुंचे। 

नौोटिस

जहां उन्होंने राजस्व कर्मियों से नाप जोख करायी। जिसके बाद आरोपी और उसके परिजनों की लगभग 19 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान प्रशासन ने डुगडुगी पिटवा कर मुनादी कराने के साथ ही उक्त भूमि पर सरकारी बोर्ड लगवाये। 

जिस पर लिखा था कि इस जमीन को किसी भी प्रकार से खरीदना और बेचना कानूनन अपराध है। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 53/22 धारा 3 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबनद अधिनियम थाना बेकनगंज में गिरोह के सदस्य मुख्तार अहमद पुत्र इशहाक जो नई सड़क पर 3 जून को हुए दंगे का अभियुक्त एवं मास्टरमाइंड था। 

नोटिस 4

उसके द्वारा अपने भाई एवं स्वयं के आतंक से अर्जित की गयी संपत्ति जो उन्नाव जिले के ग्राम हडहा, तहसील सदर के कटरी पीपर खेड़ा में स्थित है। उसको अपने पुत्रगण उमर व बकार के नाम क्रय किया गया था, जिसकी वर्तमान बाजारू कीमत लगभग 19 करोड रुपए आंकी गयी है, को अंतर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के पक्ष में हितबद्ध किया गया है।

यह भी पढ़ें- Banda News: भीषण गर्मी में मरीजों की सुविधा के लिए चिकित्सकों ने भेंट किए कूलर

 

संबंधित समाचार