प्रयागराज : दोहरे हत्याकांड में अतीक सहित पांच को आजीवन कारावास, 25-25 हजार का अर्थदंड

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 अमृत  विचार, प्रयागराज। नैनी के कासिम लाज में हुए दोहरे हत्याकांड में शुक्रवार को जनपद न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए अतीक, लईक अहमद, फैज, इमरान, हिमांशु निवासी महेवा नैनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी को अर्थदंड भी लगाया गया है।

जांबाज खान निवासी नैनी ने  आरोप लगाया था कि वह अपने छोटे भाई शाहबाज खान व समीर वाहिद के साथ नैनी के कासिम लाज में रहकर पढ़ाई करते थे। बीते 22 अप्रैल 2016 को दोपहर 12 बजे फैज, इमरान, अशरफ, लईक ने लॉज में घुसकर शाहबाज व समीर पर चाकू से कई वार किया था।

दोनों की इलाज के मौत हो गई थी। मामले में जिला न्यायालय ने अतीक, लईक अहमद, फैज, इमरान, हिमांशु निवासी महेवा नैनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इन सभी आरोपियों पर 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने आरोपितों के अधिवक्ताओं और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजकुमार सिंह के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मिले सबूतों को देखने के बाद अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा जांबाज खान ने कोतवाली नैनी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

आरोप लगाया था कि वह अपने छोटे भाई शाहबाज खान व समीर वाहिद के साथ कासिम लाज नैनी में रहकर पढ़ाई करते थे। कुछ विवाद को लेकर 22 अप्रैल 2016 दोपहर 12 बजे फैज, इमरान, अतीक, लईक ने लॉज में घुसकर चाकू से शाहबाज व समीर पर वार किया। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन 10 गवाहों की मौखिक गवाही कराकर मामले को साबित किया।

 

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