Banda: निर्वाचन कार्य में वाहन उपलब्ध न कराने पर दर्ज होगी रिपोर्ट, एआरटीओ ने दी वाहन का पंजीयन रद्द की चेतावनी
बांदा में निर्वाचन कार्य में वाहन उपलब्ध न कराने पर दर्ज होगी रिपोर्ट
बांदा, अमृत विचार। संसदीय क्षेत्र में पांचवें चरण के तहत 20 मई को मतदान होगा। मतदान की तैयारियों में प्रशासन युद्धस्तर पर जुट गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों को अधिग्रहण आदेश प्राप्त करने के बाद समय से निर्वाचन कार्य में चालक के साथ वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
चेतावनी दी कि अधिग्रहण आदेश के बाद चालक समेत वाहन उपलब्ध न कराने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही वाहन का पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शंकरजी सिंह ने बताया कि कि बांदा-चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में पांचवे चरण के तहत 20 मई को मतदान होगा। निर्वाचन कार्य व्यवस्था के अंतर्गत जनपद के वाहन स्वामियों को चुनाव कार्य कराने के लिए मंडी समिति व कालू कुआं और पुलिस लाइन में चालक मय वाहन उपलब्ध कराने का अधिग्रहण आदेश भेजे गए हैं।
सभी वाहन मालिकों से अधिग्रहण आदेश में अवस्थित स्थान पर वाहन भेजने के साथ ही लॉगबुक बनवाने को कहा। चेतावनी दी कि निर्वाचन कार्य में वाहन उपलब्ध न कराने पर वाहन स्वामी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ वाहन पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्येक वाहन को उप निर्वाचन कार्यालय से चुनाव कार्य खत्म करने के बाद प्रत्येक दिन का निर्धारित किराया तथा ईंधन भी प्राप्त होगी। कहा कि निर्वाचन कार्य में शिथिलता वाहन स्वामियों को जेल भेज सकती हैं।
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