SC ने पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से किया इनकार

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चुनाव लड़ने से रोकने के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता से शिकायत के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘क्या आपने अधिकारियों से संपर्क किया है? आदेश के लिए आपको पहले अधिकारियों से संपर्क करना होगा।’’ 

याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली और मामला वापस लिया गया मानते हुए खारिज कर दिया गया। शीर्ष अदालत अधिवक्ता आनंद एस जोंधले के माध्यम से फातिमा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मोदी को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने को लेकर निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। 

ये भी पढ़ें- आम आदमी पार्टी ने ‘वॉशिंग मशीन का काला जादू’ अभियान किया शुरू, क्या है मकसद

 

संबंधित समाचार