हल्द्वानी: घूसखोर पटवारी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

Amrit Vichar Network
Published By Bhupesh Kanaujia
On

हल्द्वानी, अमृत विचार। घूसखोर पटवारी को न्यायालय ने तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विजिलेंस ने उसे साढ़े 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। कारावास के साथ पटवारी पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण हल्द्वानी नीलम रात्रा ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विजिलेंस के सीओ अनिल मनराल के मुताबिक मैनाझुंडी सितारगंज निवासी ​शिकायतकर्ता तरसेम सिंह ने वर्ष 2018 में आय प्रमाण पत्र की रिपोर्ट लगवानी थी और इसके एवज में राजस्व उपनिरीक्षक ने साढ़े 5 हजार रुपये मांगे थे। एक मई 2018 को विजिलेंस की ट्रैप टीम ने राजस्व निरीक्षक राम सिंह को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण नीलम रात्रा की कोर्ट में चल रहा था। अ​भियोजन अ​धिकारी ने कोर्ट के सामने 11 गवाह पेश किए। मंगलवार को न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक को दोषी करार दिया। उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।

संबंधित समाचार