कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम योगी- भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता

कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर बोले सीएम योगी- भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने OBC आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC की सरकार ने राजनीतिक तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन OBC में डाल कर उन्हें आरक्षण दिया था। इसका बंगाल सरकार मतलब OBC का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। इसी असंवैधानिक कृत्य पर हाई कोर्ट ने TMC सरकार के फैसले को पलटा है और एक जोरदार तमाचा मारा है।

वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कहा है कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश की गई है, जिस पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाकर ममता बनर्जी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। मौर्य ने ममता बनर्जी द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानने वाले बयान को अवमानना बताया है।
उन्होने ममता बनर्जी पर कार्रवाई की भी मांग की ।

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