पोर्श कार दुर्घटना में शामिल किशोर के दादा को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

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Edited By Amrit Vichar
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पुणे। महाराष्ट्र में पुणे की एक अदालत ने पोर्श कार दुर्घटना मामले में शामिल किशोर के दादा को शनिवार को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने पूर्वाह्न में मीडिया को बताया कि किशोर के पिता और दादा ने अपने परिवार के ड्राइवर को नकदी और उपहार की पेशकश की और बाद में उसे दुर्घटना का दोष कबूल करने को कहा। 

किशोर के पिता पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। एक अधिकारी ने पहले बताया था कि पुलिस ने परिवार के ड्राइवर को ‘‘गलत तरीके से बंधक बनाने’’ के आरोप में किशोर के दादा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अदालत में दादा की सात दिन की हिरासत मांगी।

किशोर के पिता विशाल अग्रवाल और दादा पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना) और 368 (गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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