अदालत का फैसला : छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुकदमें में सुनवाई के दौरान सुनाई सजा

अदालत का फैसला : छात्रा पर एसिड अटैक करने वाले अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

बहराइच,अमृत विचार। नगर क्षेत्र के निवासी दो अभियुक्तों को नाबालिग बालिका पर एसिड फेंकने के आरोप में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों को एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि बीते 21 दिसंबर 2020 की शाम करीब सवा पांच बजे शहर के मोहल्ला चांदपुरा स्थित एक कोचिंग से पढ़कर 17 वर्षीय छात्रा अपने घर के लिए जा रही थी। उन्होंने बताया कि इसी दौरान दुलदुल हाउस के पास शहर के मोहल्ला काजीपुरा निवासी ऐहतशाम उर्फ सद्दाम और थाना दरगाह शरीफ के गुल्लावीर कालोनी निवासी सुहेल उर्फ पीके बाबा ने नाबालिग छात्रा पर ज्वलनशील पदार्थ तेजाब फेंक दिया था।

घटना में पीड़ित छात्रा के पिता ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू किया था। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विवेचना अधिकारी योगेंद्र कुमार ने घटना का नजरी नक्शा तैयार कर आरोपपत्र 19 मार्च 2021 को सक्षम न्यायालय को सौंपा था। विवेचनाअधिकारी द्वारा सौंपे गए आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने मुकदमें की सुनवाई शुरू की।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट ने मुकदमें में 19 अगस्त 2021 से एक मार्च 2024 तक साक्ष्यों का परीक्षण कर घटना में अभियुक्तगणों को दोषी करार देते हुए 17 मई 2024 को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने बताया कि मंगलवार को कोर्ट ने अभियुक्तगणों की सजा पर अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्तगणों को बीस-बीस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थित अभियुक्तगणों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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