सुल्तानपुर : कोर्ट में हाजिर हुए जिला कृषि अधिकारी
कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके कृषि अधिकारी
विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। कूटरचित दस्तावेज के सहारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिलाये जाने के मामले में तलब जिला कृषि अधिकारी न्यायाधीश संतोष कुमार की कोर्ट में हाजिर हुए परंतु कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सके।
न्यायाधीश ने बुधवार को उन्हें आरोपी इन्दूबाला की नियमित जमानत की सुनवाई के लिए तलब किया था। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया कृषि अधिकारी ने शासनादेश का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया कि काफी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील व सरकारी कर्मचारी पेंशनर को भी किसान सम्मन निधि मिल गई है, जिनके वसूली हेतु शासन स्तर पर मामला लंबित है।
इंदूबाला के आवेदन संबंधी प्रपत्र मांगने पर कोर्ट के समक्ष कोई प्रपत्र पेश नहीं कर सके तथा मौके की मांग की। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 जून की तारीख नियत की है। धम्मौर थानाक्षेत्र के सोनबरसा निवासी दलसिंगार सिंह ने गांव की इनदूबाला सिंह उर्फ इन्दू सिंह, कमला सिंह व कमला देवी पर बिना कोई कृषि भूमि के कूटरचित दस्तावेज के सहारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को गबन करने का आरोप लगाते हुए बीते साल कोर्ट के जरिये केस दर्ज कराया था।
पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर के मामले में सुनवाई 31 को
हलियापुर थाने की महिला आरक्षी से दुराचार करने के आरोपी पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट खारिज कर दुराचार तथा अन्य आरोपों में संज्ञान लिया था।
पूर्व थानाध्यक्ष नीशू तोमर ने सेशन कोर्ट में निगरानी दायर कर सीजेएम के आदेश को चुनौती दी है। बुधवार को मामले में सुनवाई नही हो सकी। महिला आरक्षी के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने बताया कि सेशन जज जेपी पांडेय ने याचिका पर सुनवाई के लिए 31 मई की तारीख नियत की है।
साल 2021 में हलियापुर थाने में तैनात रही एक महिला आरक्षी ने तत्कालीन थानाध्यक्ष नीशू तोमर पर मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न कर अश्लील वीडियो बनाने, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुराचार करने, मारपीट, धन हड़पने और गबन के आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया था।
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