अदालत का फैसला : अर्थदण्ड के साथ हत्यारोपी को आजीवन कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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प्रतापगढ़ अमृत विचार । जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए पंकज पटेल निवासी कोठियाही थाना दिलीपपुर को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है।

वादी मुकदमा सुनील कुमार निवासी अलीपुर थाना कंधई के अनुसार वह और उसका भाई अनिल बचपन से ही अपने नानी के घर ग्राम कोठियाही थाना दिलीपपुर में रहता था। 01 सितम्बर 2023 समय साढ़े आठ बजे रात पुरानी रंजिश को लेकर पंकज पटेल घर के पास चकरोड पर मेरे छोटे अनिल पटेल को जान से मारने की नियत से उसके सीने में बाएं तरफ चाकू घोप दिया।

जब मेरा भाई चिल्लाया तो मैं भी मौके पर पहुंचा तो पंकज मौके से भाग गया। गांव वालों की मदद से मैं अपने भाई को लेकर मरणासन्न अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचा, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पैरवी कर रहे डीजीसी क्रिमिनल योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर सात गवाहों के माध्यम से तेरह प्रदर्शो को साबित कराया गया।

उपरोक्त मुकदमे में सात नवम्बर 2023 को आरोप बनाया गया। इस प्रकार आरोप बनायें जाने के बाद लगभग छह माह में उपरोक्त मुकदमे का निस्तारण किया गया। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने संयुक्त रूप से किया।

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