Bareilly News: बेटी के प्रेमी की हत्या के मामले में पिता-पुत्र को उम्रकैद

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। बेटी के प्रेमी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश हरेन्द्र बहादुर सिंह ने फतेहगंज पश्चिमी अगरास निवासी पिता अलाउद्दीन और भाई अब्दुल खालिद को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दो अन्य आरोपियों रियाजुद्दीन और इरफान को बरी कर दिया।

सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने बताया कि सलामत हुसैन ने थाना फतेहगंज पश्चिमी में 2 मई 2016 को तहरीर देकर बताया कि भाई रिफाकत हुसैन के गांव के अलाउद्दीन की पुत्री गुलशन से प्रेम संबंध थे। इस बात से अलाउद्दीन के घर वाले भाई रिफाकत से रंजिश मानते थे।

1 मई 2016 की रात 11 बजे अलाउद्दीन ने बेटी पर दबाव बनाकर फोन करवाकर रिफाकत को घर बुलवा लिया। तब अलाउद्दीन, पप्पू, इरफान, नन्हें, अब्दुल खालिद, नसीम ने एक राय होकर रिफाकत को घर में बंधक बनाकर मारा पीटा। जानकारी होने पर परिजन अलाउद्दीन के घर गए। वहां रिफाकत को बचाया। 

इस दौरान अलाउद्दीन ने बेटी के साथ निकाह न करने पर रिफाकत को जान से मारने की धमकी दी। परिजन निकाह के मुद्दे पर सहमत हो गए। अलाउद्दीन ने कहा कि निकाह सुबह किया जाएगा। गांव वालों के समझाने पर भाई रिफाकत को अलाउद्दीन के घर यह कहकर छोड़कर चले आए कि अब इसे मारना पीटना मत। सुबह निकाह करवा दिया जाएगा। 

2 मई 2016 की सुबह 6 बजे पता चला कि रिफाकत की लाश गांव में कटहल के पेड़ पर लटकी हुई है। उसके मुंह से खून निकल रहा था। शरीर में चोट के निशान थे। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में 13 गवाह पेश किए थे।

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