Unnao News: किन्नर की गोली मारकर हुई थी हत्या...कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास, मास्टरमाइंड अभी भी फरार
उन्नाव में हत्याकांड में शामिल दो किन्नरों को अजीवन कारावास
उन्नाव, अमृत विचार। सफीपुर कोतवाली अंतर्गत दो साल पहले हुए बहुचर्चित मुस्कान किन्नर हत्याकांड के मुकदमे की अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसमें शामिल दो किन्नरों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के आदेश दिए। साथ ही इन पर 33-33 हजार का जुर्माना भी लगाया। वहीं हत्याकांड की मास्टरमाइंड बताई गई रूबी किन्नर अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के बबरअली खेड़ा मोहल्ला निवासी मुस्कान किन्नर की 30 जुलाई- 2022 की रात गोली मारकर हत्या हुई थी। मुस्कान के साथ शिष्य बन कर रह रही मुरादाबाद जिला निवासी किन्नर रूबी, मथुरा की सलोनी व झांसी की अन्नू पर मथुरा के थाना चंद्रावली के यमुनापल्ली लक्ष्मीनगर निवासी उसके पति सोनू किन्नर ने तीनों के विरुद्ध पत्नी की हत्या और लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
घटना के बाद मुस्कान के घर की सघन तलाशी जांच की गई थी लेकिन, कोई अहम सुराग हाथ नहीं लगा था। इसी दौरान हत्यारों तक पहुंचने में जुटी पुलिस को सर्विलांस की मदद से लोकेशन ट्रेस हुई थी। इस पर पुलिस टीमों ने अलग-अलग जिलों से नामजद किन्नर सलोनी उर्फ संदीप व किन्नर अन्नू उर्फ जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लूटा गया सोना, चांदी व नगदी बरामद करते हुए दोनों को जेल भेज दिया था।
तत्कालीन एसएचओ सफीपुर अवनीश सिंह ने जांच के बाद दोनों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाते हुए एक नवम्बर-2022 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। शुक्रवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई।
शासकीय अधिवक्ता आनंद गौड़ व मनोज पांडेय द्वारा पेश की गई दलील व पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एडीजे शिप्रा आर्या ने सलोनी व अन्नू किन्नर को अजीवन कारावास का आदेश दिया। साथ ही पुलिस को फरार आरोपी को भी शीघ्र पकड़ने के आदेश दिए। बता दें कि लूट की रकम व जेवरात तीनों ने बराबर बांटे थे।
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