बदायूं: छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को चार साल की सजा, लगा जुर्माना

कोर्ट ने दोषी पर लगाया 11 हजार रुपये जुर्माना, पीड़िता को दी जाएगी आधी धनराशि

बदायूं: छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को चार साल की सजा, लगा जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सुयश प्रकाश श्रीवास्तव ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के छह साल पुराने में मामले में आरोपी को दोषी माना है। दोषी को चार साल की सजा का कारावास और 11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि न देने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना उसहैत क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 16 फरवरी 2018 को उसके गांव में कथा हो रही थी। रात लगभग नौ बजे उसके परिवार के लोग कथा सुनने के लिए गए थे। वह घर पर अकेली थी। चारपाई पर सो रही थी। गांव निवासी नन्हें लाल पुत्र अभिलाख छत से जीने से उतरकर महिला के कमरे में घुस आया। महिला के सोते समय महिला की रजाई खींच ली और छेड़छाड़ करने लगा। तमंचा दिखाकर चुप न रहने पर जान से मारने की धमकी दी। 

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना करके आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाए। घर में घुसकर छेड़छाड़ और जान से मारने के आरोप में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने सोमवार को उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन करके विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार सिंह, ऐश्वयरा राजपुत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाई।

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