Bareilly News: ग्राम प्रधान की हत्या में तीन को उम्रकैद, तीन बरी

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। तीन वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान नरेन्द्र गंगवार की हत्या के मामले में भोजीपुरा ग्राम बिबियापुर कायस्थान निवासी अंकित गंगवार, वीरेन्द्र कुमार और नरपत को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पशुपति नाथ मिश्रा ने आजीवन कारावास और प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील आशुतोष दुबे ने बताया कि 19 अप्रैल 2021 को भोजीपुरा ग्राम बिबियापुर में हथियारों से लैस आरोपियों ने प्रधान नरेन्द्र गंगवार पर फायर किए, जिससे वह खेत में गिर गए। आरोपियों के हमले में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। परीक्षण में तीन अन्य आरोपियों तेजेन्द्र, प्रेम सिंह और धर्मवीर को कोर्ट ने बरी कर दिया।

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