चीनी वीजा घोटाला: दिल्ली की अदालत ने कार्ति चिदंबरम को दी जमानत

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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। कार्ति चिदंबरम एक समन की तामील करते हुए अदालत में पेश हुए थे और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उन्हें राहत प्रदान की। 

अदालत ने इससे पहले मामले में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ समन जारी किया था। न्यायाधीश ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत प्रदान की। ईडी ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने से संबंधित कथित घोटाले में कार्ति चिदंबरम के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। उस समय उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री थे। 

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