हरदोई: हत्या के इरादे से अपहरण के मामले में 10 साल की कैद 

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Edited By Amrit Vichar
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हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने फैसले में एक बालक को उसकी हत्या के इरादे से अपहरण करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर ₹50000 का जुर्माना भी लगाया है। 

थाना पिहानी क्षेत्र  निवासी अलाउद्दीन ने 10 मई 2015 को थाना क्षेत्र के ही  शाहपुर निवासी एक तीन वर्षीय बालक सुसुमपाल का अपहरण कर लिया ।इस मामले की रिपोर्ट बच्चे के पिता महेंद्र ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराते हुए कहा कि घटना के पूर्व उसका बेटा लैट्रिन गया था ।वापस नहीं आया तलाश किया नहीं मिला तब उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर हत्या के इरादे से अपहरण करने का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी का ₹50000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा  न करने पर अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है ।

बालिका से छेड़छाड़ में सजा व जुर्माना
अपर सत्र न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार सिंह ने एक बालिका से छेड़छाड़ करने के मामले  में आरोपित को दोषसिद्ध पाए जाने पर उसे आठ हजार रुपए के अर्थदंड के साथ तीन साल की सजा दी है।

वादी मुकदमा की 14 वर्षीय पुत्री 23 मई 2018 को घर से शौच के लिए दोपहर दो बजे गांव के बाहर  गयी थी। तभी अभियुक्त कंचन उर्फ रंजन पुत्र कमलेश निवासी ग्राम ओदरा थाना हरियावां  वादी की पुत्री को पकड़ कर उससे छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता द्वारा शोर मचाये जाने पर आरोपित भाग गया।  न्यायाधीश ने अभियुक्त को पाक्सो एक्ट  में  आठ हजार रुपए के अर्थदंड के साथ तीन साल की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को दिए जाने का  आदेश भी दिया।

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