सुलतानपुर: किशोरी से दुराचार के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की कैद

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। बल्दीराय थानाक्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व शौच के लिए गई किशोरी से दुराचार करने के दोषी अमरजीत को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को 10  साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 20  हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदण्ड की आधी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है।  

एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक 7 फरवरी 2020 को शौच के लिए किशोरी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। किशोरी के पिता की  तहरीर पर  केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमे के दौरान पेश किए  गये गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर दोषी अमरजीत को  कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव की अदालत से दोषियों को उनके अपराध के अनुसार उनकी करनी की सजा व निर्दोषों को बरी करने का सिलसिला लगातार चल रहा है जिसके कारण यौन अपराध करने वाले अपराधियों को कानून के प्रति खौफ बना है।

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