मुरादाबाद: मां की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले युवक को उम्रकैद
मुरादाबाद,अमृत विचार। संपत्ति विवाद से खफा युवक द्वारा चाकुओं से मां की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 35 हजार का जुर्माना भी डाला है। घटना वर्ष 2017 में सम्भल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के देहरी जग्गू गांव में …
मुरादाबाद,अमृत विचार। संपत्ति विवाद से खफा युवक द्वारा चाकुओं से मां की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 35 हजार का जुर्माना भी डाला है। घटना वर्ष 2017 में सम्भल जिले के असमोली थाना क्षेत्र के देहरी जग्गू गांव में हुई थी। गांव निवासी भरत लाल शर्मा किसान थे। उनके तीन बेटे विकास, मोहित और आकाश हैं।
भरतलाल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मूर्ति देवी गांव स्थित पैतृक मकान में अपने छोटे बेटे आकाश के साथ रहती थीं। जबकि उनके दो बेटे मोहित और विकास मझोला थाना क्षेत्र में लाइनपार किराए के मकान में रहते थे। बताया जाता है कि मां मूर्ति देवी ने तीनों बेटों में जमीन व मकान का बंटवारा कर दिया था। जिसको लेकर छोटा बेटा आकाश संतुष्ट नहीं था और अक्सर मां से झगड़ा करता था। आठ जून 2017 को इसी खुन्नस में उसने सोते समय मां मूर्ति देवी पर चाकू से हमला कर दिया।
ताबड़तोड़ वारकर मां की हत्या करने के बाद वह फरार हो गया। अगले दिन मुरादाबाद में रहने वाले बेटों को इसकी जानकारी हुई तो वह मौके पर पहुंच गए। मोहित शर्मा की तहरीर पर आकाश के खिलाफ असमोली थाने में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी। पीएम रिपोर्ट में 17 दफा चाकू से वार करने की पुष्टि हुई थी।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वाद-विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश तृतीय की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने आकाश को दोषी पाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौहान के अनुसार कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 35 हजार का जुर्माना डाला है।
