कुख्यात तस्कर पर कसा बाराबंकी पुलिस-प्रशासन ने कसा शिकंजा
कुर्क की सात करोड़ 55 लाख की संपत्ति
बाराबंकी, अमृत विचार । मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना व सक्रिय सदस्य की करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति को सोमवार को भारी पुलिस बल व प्रशासन की मौजूदगी में कुर्क कर लिया गया। जैदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम टेरा निवासी मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला सरगना मो. तारिक पर जैदपुर थाने में एनडीपीएस गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।
जबकि गिरोह के एक अन्य सदस्य सरगना तारिक़ का करीबी सक्रिय सदस्य टेरा निवासी मो. शादाब पर जैदपुर थाने में एनडीपीएस व गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। सोमवार भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अपने व परिजनों के नाम से बनाई गई साढ़े करोड रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया। गिरोह के सरगना तारिक व उसके करीबी शादाब ने यह संपत्ति बीते आठ दस सालों में अपराध व मादक पदार्थों की तस्करी करके अर्जित की थी।
इनके द्वारा युवाओं में नशे की लत डालकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। गिरोह के सरगना के खौफ के आगे आम जनमानस डरे और सहमे रहते थे। किसी में उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉ. अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि संगठित गिरोह व मादक पदार्थों की तस्करी कर संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर लगाकर कार्रवाई की जा रही है और आगे ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी अपराधी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा ।
कुर्क की गई संपत्ति
संगठित गिरोह बनाकर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना वह उसके गिरोह की लगभग साढ़े सात करोड रुपए से अधिक की संपत्ति प्रशासन ने जप्त कर ली। जब्त की गई संपत्तियों में गिरोह के सरगना तारिक अनवर की माता के नाम ग्राम कोला गडबड़ी में करीब 40 लाख रुपए से अधिक का भूखंड व राइस मिल शामिल हैं। जबकि इसी गांव में गिरोह के सदस्य शादाब की मां के नाम 25 लाख रुपए से बनी 18 दुकानें शामिल है।
यही नहीं शादाब ने माता के नाम 25 लाख रुपए जमा कर रखे थे। शादाब ने अपनी मां के नाम ग्राम टेरा में करीब 40 लाख रुपए का बेशकीमत भूखंड भी ले रखा है। जबकि गिरोह के सरगना व सदस्य ने अपने चाचा इम्तियाज के नाम ग्राम टेरा में 25 लख रुपए का एक भूखंड लिया है। शादाब ने अपने पिता के नाम 40 लख रुपए का बेशकीमती भूखंड परगना तहसील में ले रखा है।
ये भी पढ़ें -मुख्तार के शूटर अंगद और गोरा राय को 5-5 साल की सजा, जेल में मारपीट का था मामला
