स्कूलों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई करें: मंडलायुक्त

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Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचार: स्कूलों से 100 मीटर की दूरी तक तंबाकू व तंबाकू से बने उत्पादों की बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ नशे के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ये निर्देश शुक्रवार को मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने अधिकारियों को दिए।

मंडलायुक्त आयुक्त सभागार में तंबाकू उत्पाद और पॉलीथीन प्रतिबंधित करने के संबंध में हुई बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि तंबाकू एवं तंबाकू से निर्मित अन्य उत्पादों का प्रदर्शन सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट एंड अदर टोबेको प्रोडक्ट अधिनियम (COTPA) के प्राविधानों के तहत अनुमान्य नहीं है। सार्वजनिक स्थानों, मुख्य चौराहों व मार्गों किनारे लगी गुमटियों, दुकानों में झालर के रूप में प्रदर्शित करते हुए तंबाकू उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद कराई जाए। ऐसा करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ भी अभियान चलाएं। दुकानों व ठेलों पर प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर नोटिस जारी करके भारी जुर्माना वसूलें। बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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