बरेली: गोकशी मामले में कोर्ट में पेश नहीं कर सके गवाह, शहर कोतवाल पर लगा जुर्माना
कोर्ट ने आदेश की प्रति एसएसपी को भेजी , 15 जुलाई को होनी है मामले में सुनवाई
बरेली, अमृत विचार: गोकशी प्रकरण में गवाहों को कोर्ट में पेश नहीं कर पाने के मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए आदेश की प्रति एसएसपी को भेजी है। अब मामले में 15 जुलाई को सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है।
शासकीय अधिवक्ता रीतराम राजपूत के मुताबिक शनिवार को कोर्ट में कोतवाली थाने में वर्ष 2022 में दर्ज गोवध अधिनियम से जुड़ी शानू आदि की फाइल पेश हुई, जिसमें बताया गया कि कोतवाली थाना पैरोकार बार बार बुलाने पर भी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं और न ही समन तामील करवाकर देते हैं। कोर्ट ने फाइल का अवलोकन किया तो पाया कि अभियुक्तों पर 9 मई 2023 को आरोप तय हुए थे।
उसके बाद से करीब 22 तारीख गवाही के लिए हो चुकी हैं, लेकिन इसके बाद भी कोतवाली पुलिस की ओर से अभी तक किसी भी गवाह को कोर्ट में पेश नहीं कराया जा सका और न ही कोतवाली का पैरोकार हाजिर है। यही नहीं, उसकी तरफ से कोई स्थगन अर्जी भी नहीं दी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि कोतवाली पुलिस कोर्ट में चल रहे आपराधिक वादों की पत्रावलियों में गवाहों को समन तामील कराने में रुचि नहीं ले रही है। इसको लेकर अपर सत्र न्यायाधीश हरेंद्र बहादुर सिंह ने प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाकर आदेश की प्रति एसएसपी को भेजी है।
ये भी पढ़ें- बरेली: गृहकर में छूट के लिए जिले से पहला आवदेन, सिर्फ पांच होटल पहले से हैं पंजीकृत
