अब डिजिटल साक्ष्य भी कोर्ट में मान्य होंगे: एसपी ग्रामीण

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

सोहावल, अयोध्या, अमृत विचार। देश भर में लागू हुए नए कानून को लेकर रौनाही थाने में जागरुकता गोष्ठी हुई। थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुराने कानूनों की जगह स्थापित किए गए नए कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे दस्तावेजी कानून पर व्यापक चर्चा की गई। 
    
मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण (एसपी आरए) अतुल कुमार सोनकर ने कहा कि अब नए कानून में कोई भी भारत वर्ष के किसी भी थाने से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। व्यक्ति का अपने थाना क्षेत्र में होना जरूरी नहीं है। अब डिजिटल और इलेक्ट्रानिक साक्ष्य न्यायालय में बतौर सबूत स्वीकार किए जाएंगे। 

मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए अलग से कानून और सख्त सजा का प्राविधान है। 18 वर्ष से कम उम्र को हर मामले में नाबालिग करार दिया जाएगा। प्रधान अनुराग सिंह, अखिलेश सोनी, प्रतिनिधि शत्रुघ्न वर्मा, अंब्रीश पांडे सहित ड़ी संख्या में गणमान्य शामिल रहे।

यह भी पढ़ें:-Akhilesh Yadav Birthday: अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, कार्यकर्ताओं में उत्साह, सीएम योगी ने दी जन्मदिन की बधाई

संबंधित समाचार