Kanpur: नाबालिग वाहन चलाते पकड़े गए तो गाड़ी मालिक पर होगी FIR, वाहन स्वामी को भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना...

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, वाहन चलाते मिलेगा तो उसके अभिभावक यानी वाहन स्वामी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और 25,000 रुपये जुर्माना भी लगेगा। प्रदेश सरकार ने सड़क हादसे रोकने के लिए नाबालिग के हाथ में वाहन देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जुर्माना लगाने का फैसला लिया है, ताकि इस तरह की मनमानी पर अंकुश लग सके। 

नए नियम के अनुसार नाबालिग को वाहन देने वाले अभिभावक, संरक्षक या वाहन स्वामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और एक वर्ष के लिए वाहन का पंजीयन भी रद कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 

विशेषकर उन नाबालिग बच्चों पर ट्रैफिक विभाग, आरटीओ टीम की विशेष नजर रहेगी, जो दो पहिया वाहन से स्कूल आते-जाते हैं, ताकि उन्हें हादसों से बचाया जा सके। फिलहाल लखनऊ कमिश्नेट पुलिस ने इस आदेश को लागू कर दिया है और जल्द ही कानपुर में भी वाहन स्वामी, अभिभावक, संरक्षक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।

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