प्रयागराज: वुजुखाना क्षेत्र के एएसआई सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर मस्जिद कमेटी से मांगा जवाब

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वुजुखाना क्षेत्र की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी करके पूछा है कि सर्वे क्यों न कराया जाए। मस्जिद कमेटी को 11 दिनों के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले को एक महत्वपूर्ण मामले के रूप में मानते हुए अगली सुनवाई आगामी 14 अगस्त को निर्धारित की है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली राखी सिंह द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया। 

दरअसल 21 अक्टूबर के आदेश में जिला न्यायाधीश ने एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। इसी के सापेक्ष पुनरीक्षण याचिका में जोर देकर कहा गया कि न्याय के हित में वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण आवश्यक है। कोर्ट ने वादी के अधिवक्ता से अतिरिक्त सर्वेक्षण की आवश्यकता के बारे में पूछा, क्योंकि एएसआई ने पहले ही मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। इस पर अधिवक्ता ने स्थान विशेष के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने के लिए एक और सर्वेक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। 

इसके अलावा उन्होंने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित गैर-आक्रामक तरीकों का उपयोग करके वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करना संभव है। मालूम हो कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा ज्ञानवापी मस्जिद की संरचना से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर होने का दावा प्रस्तुत किया है।

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