प्रयागराज: अशरफ के गुर्गे सद्दाम की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के करीबी सद्दाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि ट्रायल कोर्ट के दस्तावेज अभी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अतः सरकारी अधिवक्ता ने मामले को आगे के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट ने मामले को आगामी 11 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। हालांकि याची की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। 

मालूम हो कि बरेली जेल में निरुद्ध रहने के दौरान कुख्यात गैंगस्टर अशरफ से रोजाना उसके करीबी लल्लागद्दी व सद्दाम मिलने आते थे, जिन्हें गैर कानूनी ढंग से जेल के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत द्वारा अशरफ से मिलवाया जाता था। इन मुलाकातों में अशरफ विभिन्न पुलिस अधिकारियों, गवाहों व अभियोजन अधिकारियों की हत्या की योजना बनाता था। अशरफ के कहने पर उसके उक्त साथी लोगों को डराने, धमकाने, रंगदारी मांगने व भय तथा आतंक का माहौल बनाए रखने का काम करते थे, साथ ही सद्दाम व लल्लागद्दी जेल में आने-जाने और अशरफ को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को तमाम उपहार व पैसे दिया करते थे, जिसकी पुष्टि जेल के सीसीटीवी कैमरा द्वारा हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप निरीक्षक अनिल कुमार ने थाना बिथरी चैनपुर, बरेली में 7 मार्च 2023 को आईपीसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, कारागार अधिनियम, 1894 व आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करवाई।

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