बदायूं: गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की 26.02 लाख की संपत्ति कुर्क

बदायूं: गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की 26.02 लाख की संपत्ति कुर्क
गैंगस्टर के आरोपियों की संपत्ति कुर्की के दौरान मुनादी कराती पुलिस।

बदायूं, अमृत विचार। कोतवाली बिल्सी और थाना मुजरिया पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों के खिलाफ संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गांव जाकर मुनादी कराई और दोनों की 26 लाख 2 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की। 

बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गांव सिरातौल पट्टी कुंवरशाह निवासी गुड्डू पुत्र फिरासत शाह और थाना मुजरिया क्षेत्र के गांव भीकमपुर निवासी शानू पुत्र अनवार शातिर किस्म के हैं। गुड्डू पर षड्यंत्र, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर और शानू पर भी षड्यंत्र, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गैंगचार्ट तैयार किया था और अनुमोदन के लिए डीएम के पास भेजा।

वहीं डीएम से अनुमोदन के बाद पुलिस ने शुक्रवार को गुड्डू की 22 लाख 17 हजार की संपत्ति और 12 हजार रुपये की बाइक के अलावा थाना मुजरिया पुलिस ने शानू की गांव की 3 लाख 73 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की। संपत्ति कुर्की के दौरान बिल्सी तहसीलदार राहुल कुमार गुप्ता, प्रभारी निरीक्षक बिजेंद्र सिंह, निरीक्षक अपराध उमेश कुमार, उपनिरीक्षक ओमपला सिंह, मदीना उपस्थित रहे।

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