Muharram 2024: ताजिए की भव्यता बरकरार रखने का दिया निर्देश

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ताजिए के आकार को लेकर दाखिल याचिका पर तत्कालिकता के दृष्टिकोण से विचार करते हुए कहा कि पिछले वर्ष याचियों को 54×15 फीट का ताजिया निकालने की अनुमति दी गई थी। अतः जिला मजिस्ट्रेट इस वर्ष इसी तरह का जुलूस निकालने की अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि इस वर्ष दी गई अनुमति में ताजिए का आकार निर्धारित नहीं किया गया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने संभल निवासी अल्ताफ हुसैन और एक अन्य की याचिका पर मामले को आगामी 23 जुलाई 2024 को नई सिरे से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए पारित किया। 

मालूम हो कि याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि इस वर्ष मनमाने ढंग से और बिना किसी वस्तुनिष्ठ कारण के ताजिए का आकार घटाकर 10 फीट करने का निर्देश दिया गया था, जिसके कारण वर्तमान याचिका दाखिल की गई और 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम होने के कारण कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने कहा कि बताए गए तथ्यों की सत्यता के बारे में न्यायालय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है। हालांकि इस तथ्य के मद्देनजर कि मोहर्रम निकट है, याचियों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त पर याचियों को ताजिए की भव्यता बरकरार रखने का निर्देश दिया गया।

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