सांसद संजय सिंह के मुकदमे का फैसला टला, 23 साल पुराना है मामला
सुलतानपुर, अमृत विचार। आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सदस्य संजय सिंह और पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह लोगों की ओर से एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर अपील में न्यायाधीश एकता वर्मा ने फैसला 26 जुलाई के लिए टाल दिया है।
सुलतानपुर शहर में बिजली कटौती और पानी की समस्या के विरोध में सब्जी मंडी के निकट ओवरब्रिज पर 19 जून 2001 को सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। 23 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत छह को लोअर कोर्ट ने बीते साल तीन माह जेल की सजा सुनाई थी, जिसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता अरविन्द सिंह राजा ने बताया कि कोर्ट ने सोमवार को अभियोजन पक्ष द्वारा मौका लिए जाने के कारण फैसले के लिए शुक्रवार की तारीख नियत की है।
मुकदमे में अनूप संडा, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, साथी संतोष, विजय कुमार, सुभाष चौधरी और कमल श्रीवास्तव को लोअर कोर्ट ने बीते साल दोषी मानकर सजा सुनाई थी।
ये भी पढ़ें -बहराइच: किसान के खेत की पैमाइश न करने पर डीएम ने लेखपाल को किया निलंबित
