हाईकोर्ट ने सूरत के सांसद को उनकी निर्विरोध जीत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर किया समन जारी
अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय ने सूरत लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मुकेश दलाल को उनकी निर्विरोध जीत को चुनौती देने संबंधी दो याचिकाओं पर समन जारी किया है।
याचिकाकर्ताओं के वकील पी. एस. चंपानेरी ने रविवार को बताया कि न्यायमूर्ति जेसी दोशी की अदालत ने दलाल को समन जारी कर नौ अगस्त तक जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले पर 25 जुलाई को सुनवाई हुई थी। कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन खारिज होने और अन्य उम्मीदवारों के दौड़ से हटने के बाद 22 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि पर दलाल को विजेता घोषित किया गया था।
गुजरात की शेष 25 लोकसभा सीट पर आम चुनाव के तीसरे चरण में सात मई को मतदान हुआ था। सूरत समेत राज्य में भाजपा ने 25 सीट पर जीत दर्ज की थी जबकि कांग्रेस को एक सीट मिली थी। याचिकाकर्ताओं ने कुंभानी का नामांकन खारिज करने संबंधी सूरत के जिलाधिकारी और निर्वाचन अधिकारी के फैसले की वैधता को चुनौती दी है।
सूरत संसदीय क्षेत्र के चार मतदाताओं द्वारा दायर की गई दो याचिकाओं में नामांकन प्रपत्रों की जांच से संबंधित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के तहत कुंभानी का पर्चा खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर सवाल उठाया गया है। दलाल पिछले 12 वर्षों में निर्विरोध लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले उम्मीदवार बने थे। हाल में संपन्न आम चुनाव में भाजपा की यह पहली जीत थी, जिसके परिणाम चार जून को घोषित किये गये थे।
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