सुल्तानपुर: किशोरी के अपहरण के दोषी को पांच साल की कैद, लगा इतने का जुर्माना
सुल्तानपुर, अमृत विचार। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व शौच के लिए निकली किशोरी के अपहरण के मामले में अंबेडकरनगर जिले के मालीपुर थाने के रामपुर दूबे धम्मरुआ निवासी आरोपी धीरज कनौजिया को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को पांच साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक 13 फरवरी 2021 की शाम शौच के लिए निकली किशोरी का अपहरण दोषी ने किया था। किशोरी की माता की तहरीर पर आरोपी धीरज कनौजिया उसके भाई सूरज व माता अनीता देवी के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। घटना में पुलिस ने केवल आरोपी धीरज के खिलाफ चार्जशीट अदालत मे दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये पांच गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर दोषी को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
धारदार हथियार से चोट पहुंचाने के तीन दोषियों को दो साल की सजा
करौंदीकला थाना क्षेत्र के करौंदीकला में 23 साल पूर्व धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के तीन दोषियों को जनपद न्यायाधीश जेपी पांडेय ने दो साल जेल और 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील मनोज दुबे ने बताया कि करौंदीकला निवासी नागेंद्र कुमार पांडेय ने भाई महेंद्र कुमार पर धारदार हथियार से हमला कर चोट पहुंचाने के आरोप में ओमप्रकाश पांडेय, ज्ञान प्रकाश, भानु प्रकाश और पुनीत पांडेय पर 25 मार्च 2002 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें भानु प्रकाश को पुलिस ने क्लीनचिट दे दी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश 5 गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए दो साल जेल और 5000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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