Kanpur News: नजूल जमीनों के फ्री होल्ड आवेदन होंगे निरस्त, जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश
कानपुर, अमृत विचार। नजूल जमीनों के फ्री होल्ड से जुड़े आवेदन निरस्त होंगे। नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में बदलने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष लंबित आवेदन भी खत्म होंगे। उन्हें अस्वीकृत समझा जाएगा। इसको लेकर बैंक में जमा की गई धनराशि की ब्याज समेत वापस होगी।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 के तहत नजूल संपत्ति के फ्री होल्ड से जुड़े सभी तरह के आवेदन निरस्त किए गए हैं। किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या विपरीत आदेश, उस समय किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी इस अध्यादेश के पहले नजूल भूमि को पूर्ण स्वामित्व के रूप में बदलने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष लंबित सभी कार्रवाई के आवेदन खत्म होंगे। उन्हें अस्वीकृत समझा जाएगा।
बैंक में इसे लेकर जमा धनराशि ब्याज समेत वापस होगी। 7 मार्च 2024 से पहले नजूल संपत्ति फ्री होल्ड कराने के लिए नजूल अनुभाग में जमा धनराशि की 30 दिन के अंदर वापसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिलाधिकारी ने अफसरों को इस आदेश के अनुपालन के लिए सख्त आदेश दिए हैं।
जमीनों पर नोटिस चस्पा, तलाशे जा रहे अभिलेख
सिविल लाइंस में 1000 करोड़ की नजूल जमीन पर कब्जे के मामले में एसडीएम सदर प्रखर कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित कमेटी के अभिलेख मांगने पर अब निबंधन कार्यालय उनकी तलाश में जुटा है। एसडीएम के अनुसार अभिलेख से नियम-शर्तें देखकर आगे की कार्रवाई होगी। संबंधित जमीन पर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। उन्होंने बताया कि निबंधन कार्यालय से पट्टा से जुड़े अभिलेख अभी नहीं मिले हैं। असली अभिलेख मिलने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। जमीन पर रहने वाले लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मौके पर जमीन नजूल की होने व प्रशासन में निहित होने का नोटिस चस्पा कराया गया है।